टोल टैक्स से छूट पाने के नियम! जानें कितनी दूरी पर रहने वालों को नहीं देना होगा पैसा?

टोल टैक्स से मिलेगी छूट! अगर आपका घर टोल प्लाज़ा के नज़दीक है, तो आपको टोल भरने की ज़रूरत नहीं। जानिए कितनी दूरी तक रहने वालों को मिलती है ये राहत।

भारत की सड़कों पर हर रोज लाखों-करोड़ों वाहन दौड़ते हैं। इनमें से कुछ स्टेट हाईवे से गुजरते हैं, तो कुछ नेशनल हाईवे पर चलते हैं। इन सड़कों पर सफर के दौरान कई टोल प्लाजा आते हैं, जहाँ वाहन चालकों को टोल टैक्स देना पड़ता है।  

लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ लोगों को टोल टैक्स से छूट मिलती है| अगर आपका घर या कार्यस्थल टोल प्लाजा के आसपास है, तो हो सकता है कि आपको टैक्स न देना पड़े! तो कितनी दूरी तक के निवासियों को मिलती है यह छूट? आइए विस्तार से जानते हैं | 

भारत की सड़कों पर हर दिन लाखों वाहन दौड़ते हैं, और इनमें से ज्यादातर को टोल प्लाजा पर फीस चुकानी पड़ती है। देश भर में इस वक्त करीब 1,065 टोल प्लाजा हैं, जो सालाना हजारों करोड़ रुपये टैक्स कमाते हैं।  

लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ लोगों को इस टोल टैक्स से पूरी तरह छूट मिलती है? अगर आपका घर या ऑफिस टोल प्लाजा के आसपास है, तो हो सकता है आपको भी टैक्स न देना पड़े!

क्या आप जानते हैं? कुछ लोगों को टोल टैक्स नहीं देना पड़ता!

भारत के टोल प्लाजा पर सभी वाहनों के लिए अलग-अलग नियम बने होते हैं। इनमें सबसे खास बात यह है कि कुछ श्रेणियों के लोगों को टोल टैक्स से पूरी तरह छूट मिलती है। यानी, उन्हें टोल प्लाजा पर एक रुपया भी नहीं देना पड़ता!  

किन लोगों को मिलती है टोल टैक्स से छूट?

1. आपातकालीन वाहन

  • एम्बुलेंस
  • फायर ब्रिगेड के वाहन
  • अन्य रेस्क्यू वाहन

2. रक्षा वाहन

  • सेना की गाड़ियाँ (ट्रक, जीप, अन्य वाहन)
  • रक्षा विभाग के सीधे नियंत्रण वाले सभी वाहन

3. VIP वाहन

  • भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री
  • मुख्यमंत्री, सांसद, हाईकोर्ट जज
  • इनके साथ चलने वाले एस्कॉर्ट वाहन

4. सार्वजनिक परिवहन

  • सरकारी बसें (राज्य परिवहन की बसें)

5. दोपहिया वाहन

  • सभी बाइक्स और स्कूटर्स को टोल टैक्स से छूट

6. प्राइवेट कारों के लिए नया नियम!

अगर आपकी कार में GNSS (ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम) लगा है, तो आपको रोजाना की पहली 20 किलोमीटर की यात्रा पर टोल टैक्स नहीं देना होगा (सिर्फ नेशनल हाईवे पर)।

कैसे ले सकते हैं छूट का फायदा?

स्थानीय निवासियों को अपने पते का प्रमाण (जैसे आधार कार्ड, बिजली बिल) और वाहन के RC की कॉपी जमा करनी होती है। अन्य श्रेणियों (जैसे एम्बुलेंस) को संबंधित अधिकारियों से अनुमति लेनी पड़ती है।  

टोल प्लाजा के पास रहने वालों को मिलती है खास छूट!

अगर आपका घर या ऑफिस किसी टोल प्लाजा के बहुत करीब है, तो आपको नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) की तरफ से टोल टैक्स में छूट मिल सकती है! यानी, आपको हर बार टोल प्लाजा पर पैसे नहीं देने पड़ेंगे।

कितनी दूरी तक मिलती है यह छूट?

  • 20  किलोमीटर के दायरे में रहने वाले स्थानीय लोगों को अक्सर छूट दी जाती है (कुछ राज्यों में यह नियम अलग भी हो सकता है)।
  • दिन में एक या दो बार तक की यात्रा के लिए फ्री पास मिलता है।

कैसे उठाएं इसका लाभ ?

  1. पहचान प्रमाण जमा करें (आधार कार्ड, वोटर आईडी, बिजली/पानी का बिल)।
  2. वाहन के RC की कॉपी दें।
  3. NHAI या टोल ऑपरेटर से लोकल उपयोगकर्ता पास के लिए आवेदन करें।

किस बातो का ध्यान रखना होगा ?

  • यह छूट सिर्फ निजी वाहनों के लिए होती है, कमर्शियल वाहनों के लिए अलग नियम हैं।
  • हर राज्य में दूरी की सीमा अलग-अलग हो सकती है, इसलिए अपने इलाके के नियम जरूर चेक करें।

टोल टैक्स किन बातों पर निर्भर करता है?

1. वाहन का प्रकार 

  • छोटे वाहन (जैसे कार, एसयूवी) – कम टैक्स
  • भारी वाहन (जैसे ट्रक, बसें) – ज्यादा टैक्स
    क्यों? भारी वाहन सड़कों को जल्दी खराब करते हैं, इसलिए उनसे अधिक चार्ज लिया जाता है।

2. वाहन की लोड क्षमता 

  • अगर वाहन में ज्यादा वजन होगा, तो टोल टैक्स भी ज्यादा लगेगा।
  • हल्के वाहनों (जैसे निजी कार) पर कम टैक्स लगता है।

3. यात्री क्षमता 

  • वाहन कितने यात्रियों को ले जा सकता है, इसके आधार पर भी टैक्स तय होता है।
  • दोपहिया वाहन (बाइक/स्कूटर) और पैदल यात्रियों को टोल टैक्स नहीं देना पड़ता।

क्या आप भी इस छूट के पात्र हैं? अगर हां, तो आज ही टोल प्लाजा प्रशासन से संपर्क करके अपना फ्री पास बनवाएं और हर सफर पर पैसे बचाएं | ध्यान रखें अगर आप झूठ बोलकर या फर्जी तरीके से टोल बचाने की कोशिश करते हुए पकड़े जाते हैं, तो सिर्फ टोल टैक्स ही नहीं, आपको जुर्माना भी भरना पड़ता है। यानी जेब पर डबल मार पड़ती है!

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